पटियाला, 6 मई 2026: नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नई दिल्ली और पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरण, मोहाली के निर्देशों के अनुसार तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश-कम-चेयरपर्सन अवतार सिंह के मार्गदर्शन में 9 मई 2026 को जिला पटियाला में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
इस लोक अदालत में चेक बाउंस केस, धन वसूली के मामले, श्रम एवं रोजगार विवाद, बिजली-पानी के बिलों से जुड़े मामले (गैर-समझौतायोग्य मामलों को छोड़कर), भरण-पोषण के मामले, आपराधिक समझौतायोग्य केस, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामले, वेतन-भत्ते एवं सेवा निवृत्ति लाभ तथा अन्य दीवानी मामलों का निपटारा किया जाएगा।
इस उद्देश्य के लिए पटियाला, राजपुरा, समाना और नाभा में न्यायिक अदालतों के विशेष बेंच गठित किए जाएंगे। अशोक कुमार चोहान, चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट-कम-सचिव, जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण, पटियाला ने बताया कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य आपसी समझौते के माध्यम से विवादों का समाधान करना है, जिससे समय और धन की बचत होती है तथा आपसी कटुता भी कम होती है।
उन्होंने बताया कि गैर-समझौतायोग्य आपराधिक मामलों को छोड़कर, हर प्रकार के मामलों—यहां तक कि मुकदमेबाजी से पहले के चरण में भी—लोक अदालत में निपटारे के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है।
श्री चोहान ने यह भी कहा कि लोक अदालत में किए गए समझौते का फैसला अंतिम होता है और इसके खिलाफ कोई अपील नहीं होती। साथ ही, पक्षकारों द्वारा जमा की गई अदालत फीस भी वापस कर दी जाती है, जिससे दोनों पक्षों को संतोषजनक और त्वरित समाधान मिलता है।
अधिक जानकारी के लिए www.pulsa.gov.in, NALSA हेल्पलाइन नंबर 15100 या जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण, पटियाला के संपर्क नंबर 0175-2306500 पर संपर्क किया जा सकता है।






