गोल्डी ढिल्लों से जुड़े एक प्रतिद्वंद्वी अपराधी को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे आरोपी: गौरव यादव
बिहार के मुजफ्फरपुर से अवैध हथियार इकाइयों से करता था सप्लाई: वरुण शर्मा
पटियाला, 2 अप्रैल 2026 : मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देशों पर पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए पटियाला पुलिस ने अंतर-राज्यीय अवैध हथियार सप्लाई मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में बिहार-आधारित सप्लायर सहित चार आरोपियों को 10 आधुनिक सेल्फ-लोडिंग हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। यह जानकारी पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने दी।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सौरभ कुमार (गांव जारंग दीह, मुजफ्फरपुर, बिहार), साजन (सोहाना, एसएएस नगर), अभिषेक उर्फ काका (गुरदीप कॉलोनी, अबलोवाल, पटियाला) और इंदरजीत सिंह उर्फ रोहित (पुराना बिशन नगर, पटियाला) के रूप में हुई है।
डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारं
भिक जांच में सामने आया है कि आरोपी बिहार से देसी हथियार लाकर पंजाब में आपराधिक गतिविधियों के लिए सप्लाई करते थे। उन्होंने कहा कि आगे की जांच में गैंगवार से जुड़े संकेत भी मिले हैं, जिसके तहत इलाके में वर्चस्व स्थापित करने के लिए गोल्डी ढिल्लों नेटवर्क से जुड़े एक प्रतिद्वंद्वी अपराधी को निशाना बनाने की योजना बनाई जा रही थी।
उन्होंने कहा कि इस मामले में आगे और पीछे के लिंक जोड़ने के लिए जांच जारी है, ताकि पूरे नेटवर्क को खत्म किया जा सके।
ऑपरेशन के बारे में जानकारी देते हुए एसएसपी पटियाला वरुण शर्मा ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बिहार निवासी सौरभ कुमार अपने विदेशी हैंडलरों के निर्देश पर टारगेट किलिंग और अन्य गंभीर अपराधों के लिए देसी सेल्फ-लोडिंग पिस्टल सप्लाई कर रहा है। उन्होंने बताया कि एसपी इन्वेस्टिगेशन गुरबंस सिंह बैंस और डीएसपी हरमन चीमा की निगरानी में सीआईए पटियाला यूनिट और एसएचओ शंभू ने कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया।
एसएसपी ने आगे बताया कि सौरभ कुमार मुजफ्फरपुर (बिहार) की कुछ अवैध हथियार निर्माण इकाइयों से हथियार जुटाता था और विभिन्न माध्यमों से पंजाब में सप्लाई करता था। प्रारंभिक पूछताछ में यह भी सामने आया है कि आरोपी अभिषेक सोशल मीडिया के जरिए गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों के संपर्क में था और गैंगवार में सक्रिय भूमिका निभा रहा था।
इस संबंध में एफआईआर नंबर 50, दिनांक 1 अप्रैल 2026 को पुलिस स्टेशन शंभू (पटियाला) में बीएनएस की धारा 111 और आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत मामला दर्ज किया गया है।






