NOC/नो ड्यू सर्टिफिकेट न होने पर हलफनामा दे सकेंगे उम्मीदवार- एडीसी
पटियाला: पटियाला के अतिरिक्त जिला चुनाव अधिकारी-सह-अतिरिक्त उपायुक्त (ग्रामीण विकास) दमनजीत सिंह मान ने बताया है कि जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनावों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करते समय यदि किसी उम्मीदवार के पास किसी कारणवश आवश्यक एनओसी (NOC) या नो ड्यू सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं हो सका है, तो वह पंजाब राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार हलफनामा (Affidavit) देकर अपना नामांकन दाखिल करवा सकते हैं।
24 घंटे में होगी जांच
एडीसी मान ने बताया कि राज्य चुनाव आयोग के ताजा निर्देशों के अनुसार, संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर उस हलफनामे के आधार पर संबंधित उम्मीदवार के नामांकन पत्र स्वीकार करेंगे।
उन्होंने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर इस हलफनामे को संबंधित विभाग या अधिकारी को भेजकर 24 घंटे के अंदर-अंदर रिपोर्ट लेना सुनिश्चित करेंगे। यह पता लगाया जाएगा कि संबंधित उम्मीदवार ‘पंजाब स्टेट इलेक्शन कमीशन एक्ट 1994 की धारा 11’ के तहत किसी तरह का डिफॉल्टर या अवैध कब्ज़ाधारक तो नहीं है।
अतिरिक्त जिला चुनाव अधिकारी ने बताया कि उम्मीदवार को हलफनामे में यह दर्ज करना होगा कि वह संबंधित विभागों का डिफॉल्टर या सरकारी संपत्ति का अवैध कब्ज़ाधारक नहीं है और न ही उस पर कोई बकाया लंबित है। इस संबंध में सभी रिटर्निंग अधिकारियों को चुनाव आयोग के निर्देश भेजकर सूचित कर दिया गया है।






