पटियाला, 29 नवंबर: पंजाब पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 209 के तहत ग्रामीण विकास और पंचायती विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25-09-2025 के अनुसार राज्य चुनाव आयोग ने बीती शाम राज्य में ज़िला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनावों की घोषणा कर दी है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए पटियाला की ज़िला चुनाव अधिकारी-कम-उपायुक्त डॉ. प्रीति यादव ने बताया कि राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 14 दिसंबर को ज़िला पटियाला में ज़िला परिषद के 23 ज़ोन और 10 ब्लॉक समितियों के 184 ज़ोन में चुनाव करवाए जाएंगे।
आज यहां अतिरिक्त ज़िला चुनाव अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारियों के साथ चुनाव प्रबंधों संबंधी बैठक के दौरान ज़िला चुनाव अधिकारी डॉ. प्रीति यादव ने बताया कि ये चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से करवाए जाएंगे और ज़िला परिषद व ब्लॉक समितियों के चुनाव में 50 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
ज़िला चुनाव अधिकारी डॉ. प्रीति यादव ने बताया कि चुनाव कार्यक्रम के अनुसार इन चुनावों के लिए उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि 1 दिसंबर 2025 (सोमवार) (सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक) निर्धारित रिटर्निंग अधिकारियों के कार्यालयों में शुरू होगी। नामांकन भरने की अंतिम तिथि 4 दिसंबर 2025 (गुरुवार) होगी। जबकि नामांकन पत्रों की जांच 5 दिसंबर 2025 (शुक्रवार) को होगी और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 6 दिसंबर 2025 (शनिवार) शाम 3 बजे तक होगी।
डॉ. प्रीति यादव ने बताया कि सभी नामांकन पत्रों के साथ निर्धारित हलफ़िया बयान और यदि उम्मीदवार किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा खड़ा किया गया है तो संबंधित पार्टी का अधिकृत पत्र संलग्न होना चाहिए।
ज़िला चुनाव अधिकारी ने बताया कि मतदान तिथि 14 दिसंबर 2025 (रविवार) को सुबह 08 बजे से शाम 04 बजे तक बैलेट पेपर की सहायता से मतदान होगा। डाले गए मतों की गिनती 17 दिसंबर 2025 (बुधवार) को निर्धारित किए गए गिनती केंद्रों में होगी।
डॉ. प्रीति यादव ने बताया कि पटियाला ज़िले की 988 ग्राम पंचायतें ज़िला परिषद पटियाला के 23 ज़ोन में विभाजित हैं। जबकि पंचायत समिति पटियाला के 16 ज़ोन, पटियाला देहाती के 15 ज़ोन, सनौर के 19 ज़ोन, भुनरहेड़ी के 19 ज़ोन, राजपुरा के 15 ज़ोन, घनौर के 16 ज़ोन, शंभू कलां के 19 ज़ोन, समाणा के 15 ज़ोन, नाभा के 25 ज़ोन और पातड़ां के भी 25 ज़ोन हैं।
ज़िला चुनाव अधिकारी ने बताया कि राज्य चुनाव आयोग द्वारा ज़िला परिषद के उम्मीदवार के लिए चुनाव खर्च की सीमा 2,55,000 रुपये और पंचायत समिति के उम्मीदवार के लिए 1,10,000 रुपये निर्धारित की गई है। जबकि नामांकन शुल्क ज़िला परिषद के लिए 400 रुपये और ब्लॉक समिति के लिए 200 रुपये है तथा अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए यह शुल्क आधा होगा।
ज़िला चुनाव अधिकारी ने बताया कि चुनावी कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही उम्मीदवारों और राज्य के मार्गदर्शन हेतु आदर्श चुनाव आचार संहिता पटियाला की सभी 988 ग्राम पंचायतों में, जो संबंधित ज़िला परिषद और पंचायत समितियों के अंतर्गत आती हैं, तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है और चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक लागू रहेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी।
डॉ. प्रीति यादव ने बताया कि आदर्श चुनाव आचार संहिता की प्रति राज्य चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि पटियाला जिला प्रशासन राज्य चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों और नियमों के अनुसार इन चुनावों को पूरी तरह निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण तरीके से करवाएगा।
उपायुक्त ने ज़िला अधिकारियों को निर्देश दिए कि चुनावों को पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से निर्विघ्न सम्पन्न करवाने के लिए आचार संहिता और राज्य चुनाव आयोग के निर्देशों की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित की जाए।
इस अवसर पर अतिरिक्त ज़िला चुनाव अधिकारी एवं एडीसी ग्रामीण विकास दमनजीत सिंह मान, एडीसी शहरी विकास डॉ. इस्मत विजय सिंह, रिटर्निंग अधिकारी बबनदीप सिंह वालिया, नमन मारकंडा, नवदीप कुमार, हरजोत कौर मावी और ऋचा गोयल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।






