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 आय से अधिक संपत्ति मामला: बिक्रम सिंह मजीठिया को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, अगली सुनवाई 10 नवंबर को

चंडीगढ़, 7 नवंबर 2025: आय से अधिक संपत्ति मामले में जेल में बंद अकाली दल (SAD) के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को शुक्रवार को भी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत पर कोई राहत नहीं मिली।

अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई को अब 10 नवंबर (सोमवार) तक के लिए टाल दिया है। शुक्रवार को हुई सुनवाई में दोनों पक्षों की ओर से लंबी बहस हुई, लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया।

गौरतलब है कि मजीठिया को 25 जून को विजिलेंस ब्यूरो ने अमृतसर स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया था। उन पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप है और वे फिलहाल नाभा जेल में बंद हैं। अब सभी की निगाहें सोमवार को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं।

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