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जिले में सैन्य रंग की वर्दियों, बैज, टोपी, बेल्ट आदि की खरीद-फरोख्त पर प्रतिबंध

पटियाला, 17 दिसंबर: अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सिमरप्रीत कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला पटियाला की सीमाओं के भीतर आम जनता द्वारा ऑलिव हरे रंग (मिलिट्री रंग) की वर्दियों, आर्मी बैज, टोपी, बेल्ट तथा आर्मी चिन्ह आदि की खरीद, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है।

जारी आदेशों में कहा गया है कि भारत देश की सेना द्वारा विशेष ऑलिव हरे रंग (मिलिट्री रंग) की वर्दियों का उपयोग किया जाता है। लेकिन आमतौर पर यह देखा गया है कि ऑलिव हरे रंग (मिलिट्री रंग) की वर्दियां, आर्मी बैज, टोपी, बेल्ट और आर्मी चिन्ह आदि खुले तौर पर दुकानों में उपलब्ध हैं। जिसके कारण कुछ शरारती तत्व इनका गलत उपयोग कर देश के भीतर शांति और कानून व्यवस्था को भंग करते हुए मानव जीवन के लिए खतरा पैदा करते हैं।

इसलिए अलग पहचान सुनिश्चित करने और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ऑलिव हरे रंग (मिलिट्री रंग) की वर्दियों, आर्मी बैज, टोपी, बेल्ट तथा आर्मी चिन्ह आदि के आम जनता द्वारा उपयोग और बिक्री पर रोक लगाना आवश्यक है। जिले में यह आदेश 5 फरवरी 2026 तक लागू रहेंगे।

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