पटियाला, 15 दिसंबर: पटियाला की अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती सिमरप्रीत कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पटियाला की सीमाओं के भीतर शाम को सूर्यास्त के बाद और सुबह सूर्योदय से पहले गौवंश की ढुलाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही जिन लोगों के पास गौवंश है, उन्हें पशुपालन विभाग में पंजीकरण करवाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
आदेशों में कहा गया है कि आम तौर पर देखा गया है कि आवारा गायों के कारण रात के समय सड़कों पर कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इससे आम लोगों को जान-माल का नुकसान उठाना पड़ता है। दुर्घटनाओं के बाद कई बार गौवंश को लेकर लोगों द्वारा यह आरोप लगाए जाते हैं कि उन्हें किसी शरारती तत्वों ने मारकर फेंक दिया है, जिससे समाज के बड़े वर्ग में असंतोष और बेचैनी फैलती है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने उप निदेशक, पशुपालन विभाग, पटियाला को निर्देश दिए हैं कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जिले के शहरों और गांवों में जिन लोगों के पास गौवंश है, वे उनका अनिवार्य रूप से पंजीकरण करवाएं। इससे भविष्य में गौवंश से संबंधित किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके और उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकें।
ये आदेश 5 फरवरी 2026 तक लागू रहेंगे। आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।






