12 दिसंबर को शाम 4 बजे चुनाव प्रचार बंद होने के बाद बाहरी समर्थकों को चुनाव वाले गाँवों की सीमा से बाहर जाने के आदेश
पटियाला, 10 दिसंबर:ज़िला परिषद और ब्लॉक समिति की 14 दिसंबर को होने वाली मतदान प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट–cum–अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर सिमरप्रीत कौर ने राजनीतिक दलों/आजाद उम्मीदवारों के समर्थन में अलग-अलग ज़िलों/राज्यों से पटियाला ज़िले के चुनाव वाले गाँवों में आए समर्थकों और व्यक्तियों को 12 दिसंबर 2025 को शाम 4 बजे चुनाव प्रचार समाप्त होते ही संबंधित गाँवों की सीमा से बाहर जाने के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेंगे।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए ज़िले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने, लोगों में भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित करने और चुनावों को शांतिपूर्ण तथा सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के लिए ये आदेश एकतरफा रूप से जारी किए हैं।
उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि 14 दिसंबर को होने वाले मतदान के लिए पटियाला ज़िले के सभी चुनाव संबंधित गाँवों में उम्मीदवारों के समर्थन में पहुँचे हल्के से बाहर के लोग, रिश्तेदार, समर्थक तथा वे व्यक्ति जिनका चुनाव ड्यूटी से कोई संबंध नहीं है, यदि प्रचार बंद होने के बाद गाँवों में रुकते हैं, तो इससे चुनाव प्रक्रिया में बाधा आने की आशंका है।
इसलिए चुनाव प्रचार समाप्त होते ही ऐसे सभी व्यक्तियों को तुरंत चुनाव क्षेत्र से बाहर निकल जाना होगा।






