पटियाला, 9 दिसंबर: अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सिमरप्रीत कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए पटियाला जिले की सीमा में स्थित सभी मैरेज पैलेस, होटलों, कम्युनिटी हॉल और ऐसे सभी स्थानों जहां विवाह समारोह/पार्टियों का आयोजन किया जाता है, वहां कार्यक्रमों के दौरान किसी भी लाइसेंसधारी व्यक्ति द्वारा हथियार लेकर आने और दिखावे के लिए हवाई फायर करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 5 फरवरी 2026 तक लागू रहेंगे।
आदेशों में कहा गया है कि यह आम तौर पर देखा गया है कि विवाह समारोहों के दौरान मैरेज पैलेसों में कुछ लोग अपने लाइसेंसी हथियार साथ लेकर आते हैं और शराब आदि पीकर स्टेज पर नाचते समय हवाई फायरिंग करते हैं, जिससे पैलेस में मौजूद लोगों की जान को गंभीर खतरा पैदा हो जाता है। ऐसी घटनाओं में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। गौरतलब है कि पैलेसों में हथियार लेकर आने संबंधी रोक के बोर्ड तो लगे होते हैं, लेकिन उन पर अक्सर अमल नहीं किया जाता।
इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि कोई भी व्यक्ति मैरेज पैलेसों/होटलों में लाइसेंसी हथियार लेकर न आए, ताकि भविष्य में कोई अप्रिय घटना न हो सके। अमन-कानून बनाए रखने और लोगों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे कदम उठाना जरूरी हैं।
पटियाला जिले के सभी मैरेज पैलेस, होटल और कम्युनिटी हॉल के मालिक/प्रबंधक/मैनेजर इन आदेशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करेंगे।






