Sunday, June 7, 2026
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PSPCL और SBI के बीच MoU, कर्मचारियों को मिलेगा अपग्रेड सैलरी पैकेज व बेहतर बीमा लाभ

पी.एस.पी.सी.एल (PSPCL) और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने कर्मचारियों को अपग्रेड “कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज” और बेहतर बीमा लाभ प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर किए हस्ताक्षर

पटियाला, 20 मई, 2026: कर्मचारी कल्याण और वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, पंजाब राज्य बिजली निगम लिमिटेड (PSPCL) ने आधिकारिक तौर पर भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता एक अपग्रेड “कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज (CSP)” पेश करता है, जिसे विशेष रूप से उन पी.एस.पी.सी.एल कर्मियों को बेहतर बैंकिंग सुविधाएं, वित्तीय सहायता और भारी बीमा लाभ प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो एस.बी.आई (SBI) में अपना सैलरी अकाउंट रखते हैं।

वर्तमान में, पी.एस.पी.सी.एल के लगभग 80% कर्मचारियों के सैलरी अकाउंट पहले से ही एस.बी.आई में हैं। इस नए समझौते के तहत, एस.बी.आई स्वचालित रूप से इन मौजूदा खातों को अपग्रेड सी.एस.पी (CSP) ढांचे में स्थानांतरित और लिंक कर देगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि सभी बढ़े हुए लाभ बिना किसी परेशानी के कर्मचारियों को मिल सकें।

बेहतर कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज (CSP) की मुख्य विशेषताएं:

मुफ़्त व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (मृत्यु/स्थायी पूर्ण विकलांगता): एस.बी.आई सी.एस.पी के तहत एस.बी.आई के माध्यम से वेतन पाने वाले पी.एस.पी.सी.एल कर्मियों को 100 लाख रुपये (1 करोड़) का बढ़ा हुआ, मुफ़्त बीमा कवर दे रहा है।

स्थायी आंशिक विकलांगता कवर: स्थायी आंशिक विकलांगता की स्थिति में, कर्मचारियों को 80 लाख रुपये तक का कवर दिया जाएगा।

ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस: इस पैकेज के तहत 10 लाख रुपये के अतिरिक्त वित्तीय सुरक्षा तंत्र का प्रावधान किया गया है।

शून्य अतिरिक्त देनदारी: यह पैकेज पी.एस.पी.सी.एल के सभी कर्मचारियों के लिए पूरी तरह से स्वैच्छिक है और खाताधारकों पर इसका कोई भी अतिरिक्त वित्तीय बोझ या देनदारी नहीं आएगी।

यह रणनीतिक गठबंधन अपने कर्मचारियों को प्रीमियम बैंकिंग सुविधाएं और मजबूत वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के पी.एस.पी.सी.एल के निरंतर प्रयास को रेखांकित करता है। नियमित बैंकिंग सेवाओं से इतर, यह समझौता ज्ञापन मुख्य रूप से पी.एस.पी.सी.एल कर्मियों या उनके आश्रितों को ड्यूटी के दौरान किसी दुर्भाग्यपूर्ण घातक या गंभीर दुर्घटना का शिकार होने की स्थिति में पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है।

 

द्वारा जारी

उप-सचिव

जनसंपर्क

पी.एस.पी.सी.एल (P.S.P.C.L)

 

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