एक पिस्टल 32 बोर बरामद
पटियाला, 17 अप्रैल, 2026 : श्री वरुण शर्मा, आईपीएस, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने प्रेस नोट के माध्यम से बताया कि समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम को उस समय सफलता मिली, जब श्री गुरबंस सिंह बैस, पीपीएस, एसपी (इन्वेस्टिगेशन) पटियाला की अगुवाई में श्री राजेश मल्होत्रा, पीपीएस, डीएसपी (डी) पटियाला तथा इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह बाजवा, इंचार्ज सीआईए पटियाला की टीम द्वारा दिनांक 10.04.2026 को पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में जोबनवीर सिंह उर्फ जोबन निवासी खेड़ी गंडिया पर हुए जानलेवा हमले के मामले को ट्रेस करते हुए घटना में शामिल हरसप्रीत सिंह उर्फ मंडला पुत्र कर्मजीत सिंह निवासी पंडता खेड़ी जिला पटियाला को कल दिनांक 16.04.2026 को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से एक पिस्टल 32 बोर बरामद की गई।
घटना का विवरण और गिरफ्तारी/बरामदगी:
एसएसपी पटियाला ने बताया कि शिकायतकर्ता जोबनवीर सिंह उर्फ जोबन पुत्र नैब सिंह निवासी घुमादा थाना खेड़ी गंडिया जिला पटियाला, जो कि खालसा कॉलेज में पढ़ता है, दिनांक 10.04.2026 को पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में अपने दोस्तों से मिलने गया था। वह अपने दोस्तों के साथ गोल मार्केट, पंजाबी यूनिवर्सिटी के पास चाय पी रहा था, तभी हरसप्रीत सिंह मंडला निवासी पंडता खेड़ी तथा गुरदर्शन सिंह मागट निवासी नाभा वहां आए, जिनका आपस में विवाद हो गया।
इस दौरान हरसप्रीत सिंह मंडला ने शिकायतकर्ता जोबनवीर सिंह पर जान से मारने की नीयत से पिस्टल से फायर किए और मौके से फरार हो गया। इस संबंध में मुकदमा नंबर 83 दिनांक 10.04.2026 धारा 109, 115(2), 3(5) बीएनएस तथा 25 आर्म्स एक्ट के तहत थाना अर्बन एस्टेट पटियाला में दर्ज किया गया था।
एसएसपी पटियाला ने बताया कि दिनांक 16.04.2026 को सीआईए पटियाला की पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी हरसप्रीत सिंह मंडला पुत्र कर्मजीत सिंह निवासी पंडता खेड़ी जिला पटियाला को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से वारदात में इस्तेमाल की गई पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए।
आरोपी हरसप्रीत सिंह मंडला से गहन पूछताछ की जा रही है। उसे अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड हासिल कर आगे की जांच की जाएगी।
आरोपी के बारे में जानकारी:
नाम/पता: हरसप्रीत सिंह मंडला पुत्र कर्मजीत सिंह निवासी पंडता खेड़ी जिला पटियाला
उम्र: लगभग 20 वर्ष
शिक्षा: 10+2
पेशा: विद्यार्थी
दर्ज मुकदमा:
मुकदमा नंबर 83 दिनांक 10.04.2026 धारा 109, 115(2), 3(5) बीएनएस तथा 25 आर्म्स एक्ट, थाना अर्बन एस्टेट पटियाला
बरामदगी:
एक पिस्टल 32 बोर






