न्यूयॉर्क/वॉशिंगटन, 21 फरवरी 2026: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में आयातित वस्तुओं पर 10 प्रतिशत का नया अस्थायी वैश्विक टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जो 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए लागू होगा।
इस फैसले के बाद भारत से अमेरिका आयात होने वाले सामान अब पहले प्रस्तावित 18 प्रतिशत टैरिफ की बजाय 10 प्रतिशत शुल्क के दायरे में आएंगे। ट्रंप प्रशासन ने यह कदम अंतरराष्ट्रीय भुगतान असंतुलन को दूर करने और अमेरिकी कामगारों, किसानों व निर्माताओं के हितों की रक्षा के लिए उठाया है।
इससे पहले व्हाइट हाउस द्वारा जारी तथ्य पत्रक में बताया गया कि यह निर्णय 1974 के ट्रेड एक्ट की धारा 122 के तहत लिया गया है, जिसके तहत राष्ट्रपति को विशेष आयात प्रतिबंध लगाने का अधिकार प्राप्त है।
हालांकि, कुछ आवश्यक वस्तुओं जैसे ऊर्जा उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि उत्पाद, सोना-चांदी, प्राकृतिक संसाधन और कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान को इस अस्थायी आयात शुल्क से छूट दी जाएगी। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भारत के साथ प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे में कोई बदलाव नहीं होगा।






