कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाठ से मारपीट मामला
मोहाली, 25 दिसंबर 2025: सीबीआई ने पटियाला में कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाठ के साथ हुई कथित मारपीट के मामले में पंजाब पुलिस के चार कर्मचारियों के खिलाफ मोहाली की अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में पुलिसकर्मियों पर गंभीर चोट पहुंचाने और गैरकानूनी तरीके से रोकने सहित अन्य धाराएं लगाई गई हैं। हालांकि, इसमें हत्या के प्रयास की धारा शामिल नहीं की गई है। इस मामले में इंस्पेक्टर रॉनी सिंह को मुख्य आरोपी बनाया गया है।
चार्जशीट के अनुसार, आरोपी पुलिसकर्मियों पर जानबूझकर चोट पहुंचाने और अवैध रूप से रोकने के आरोप तय किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि इससे पहले पटियाला पुलिस ने इंस्पेक्टर हैरी बोपाराय, रॉनी सिंह और हरजिंदर ढिल्लों समेत चार इंस्पेक्टरों के खिलाफ भारतीय कानून की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी, जिनमें हत्या के प्रयास, गैरकानूनी रोक-टोक और आपराधिक धमकी जैसी गंभीर धाराएं शामिल थीं। बाद में एक अन्य इंस्पेक्टर को भी बीएनएस की धाराओं के तहत नामजद किया गया था।
यह घटना 13 और 14 मार्च 2025 की रात की बताई जा रही है। आरोप है कि कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाठ और उनके बेटे पटियाला में सरकारी राजिंदरा अस्पताल के पास सड़क किनारे एक खाने की जगह पर खड़े थे। परिवार का दावा है कि इसी दौरान सादे कपड़ों में आए पुलिसकर्मियों ने पहले कार हटाने को कहा और इसके बाद कथित तौर पर एक दर्जन से अधिक पुलिसकर्मियों ने डंडों और लाठियों से कर्नल बाठ और उनके बेटे पर हमला किया, जिससे दोनों घायल हो गए।
सीबीआई द्वारा चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद मामले में कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ गई है और अदालत में अब इस मामले की सुनवाई होगी।






