चंडीगढ़ 24 दिसंबर 2025: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मोहाली के एयरपोर्ट रोड पर राउंड-अबाउट (चौराहे) निर्माण के लिए काटे जा रहे 251 पेड़ों के मामले में बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने तत्काल प्रभाव से इन पेड़ों की कटाई पर रोक (स्टे) लगा दी है।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब उसकी अनुमति के बिना पंजाब में कहीं भी पेड़ों की कटाई नहीं की जा सकेगी। यह आदेश यूथ कांग्रेस मोहाली के अध्यक्ष शुभम सिंह (शुभ सेखों) द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। याचिका में तर्क दिया गया था कि अंधाधुंध पेड़ों की कटाई प्रकृति के खिलाफ अपराध है और इससे पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचेगा।
दरअसल, ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) ने एयरपोर्ट रोड पर ट्रैफिक समस्या के समाधान के लिए तीन नए राउंड-अबाउट बनाने की योजना तैयार की थी। इसके तहत सोहाणा से सेक्टर 79-80 के लाइट प्वाइंट तक लगे 251 पेड़ों की कटाई के लिए नीलामी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई थी।
याचिकाकर्ता शुभम सिंह ने हाईकोर्ट के इस फैसले को पर्यावरण संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों की जीत बताया है। उन्होंने आम नागरिकों से भी पर्यावरण बचाने की इस मुहिम में सहयोग देने की अपील की है।






