HomePunjabपंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से अकाली नेता बॉबी मान को जमानत

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से अकाली नेता बॉबी मान को जमानत

पंचायत चुनाव हिंसा से जुड़ा मामला

चंडीगढ़, 22 दिसंबर 2025: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शिरोमणि अकाली दल (SAD) के वरिष्ठ नेता नरदेव सिंह उर्फ बॉबी मान को जमानत दे दी है। बॉबी मान फिरोजपुर से तीन बार सांसद रहे दिवंगत जोरा सिंह मान के पुत्र हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले को अकाली दल के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि बॉबी मान ने वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों में शिरोमणि अकाली दल के टिकट पर फिरोजपुर संसदीय सीट से चुनाव लड़ा था। इससे पहले उन्हें पंजाब पुलिस ने 2024 के पंचायत चुनावों के दौरान हुई एक हिंसक झड़प के मामले में गिरफ्तार किया था।

यह मामला फाजिल्का जिले के जलालाबाद में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। एफआईआर में बॉबी मान के साथ उनके भाई वरदेव सिंह उर्फ नॉनी मान और अन्य लोगों के नाम भी शामिल किए गए थे। आरोप है कि पंचायत चुनाव के दौरान नामांकन प्रक्रिया के समय ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारी (BDPO) कार्यालय के बाहर फायरिंग की गई, आपराधिक धमकियां दी गईं और जान से मारने के प्रयास किए गए।

अभियोग के अनुसार, नामांकन के दौरान हुई इस घटना से क्षेत्र में तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की थी।

हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बॉबी मान को जमानत प्रदान की। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मामले की सुनवाई जारी रहेगी और जमानत का अर्थ आरोपों से बरी होना नहीं है।

इस फैसले के बाद अकाली दल के समर्थकों में संतोष देखा जा रहा है, वहीं विपक्षी दलों ने मामले की निष्पक्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बात कही है।

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