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अब विदेश नहीं जा सकेंगे पंच-सरपंच बिना अनुमति: पंजाब सरकार का नया आदेश लागू

चंडीगढ़, 13 नवंबर, 2025 : पंजाब सरकार ने राज्य के पंचों और सरपंचों के लिए नया आदेश जारी किया है। अब कोई भी पंच या सरपंच सरकारी कर्मचारियों की तरह पूर्व अनुमति  लिए बिना विदेश यात्रा नहीं कर सकेगा। पंचायत विभाग ने इसके लिए सभी जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी (DDPOs) और अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नरों (ADCs)  को पत्र जारी कर इस नियम के कड़ाई से पालन के निर्देश दिए हैं।

सरकार का कहना है कि कई प्रतिनिधियों के लंबे समय तक विदेश में रहने से गांवों के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसी वजह से यह कदम उठाया गया है।

BDPO से लेनी होगी ‘छुट्टी’

नई नीति के तहत सरपंच या पंच को विदेश यात्रा से एक महीना पहले BDPO (Block Development and Panchayat Officer) के पास छुट्टी के लिए आवेदन करना होगा। छुट्टी मंजूर करने का अधिकार अब BDPO को दिया गया है।

बिना इजाजत विदेश गए तो होगी कार्रवाई

सरकार ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति विदेश जाने वाले पंचों या सरपंचों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहां तक कि आपातकालीन (emergency) स्थिति में भी संबंधित अधिकारी को सूचना दिए बिना विदेश नहीं जाया जा सकेगा।

गैर-मौजूदगी में बनेगा कार्यवाहक सरपंच

आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर कोई सरपंच छुट्टी लेकर विदेश जाता है, तो उसकी अनुपस्थिति में गांव के कामकाज को जारी रखने के लिए एक अधिकृत या कार्यवाहक सरपंच की नियुक्ति** की जाएगी, ताकि विकास कार्य बाधित न हों।

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