पटियाला, 8 जनवरी, 2026 : पटियाला की अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट–कम–एडीसी सिमरप्रीत कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धाराओं के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पटियाला एवं नगर निगम की सीमा के भीतर सड़कों के किनारों और फुटपाथों से अवैध कब्जे हटाने के आदेश जारी किए हैं।
आदेशों में कहा गया है कि आम तौर पर देखा गया है कि शहर में दुकानदारों और अन्य कारोबारियों द्वारा अपनी दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के बाहर सड़कों पर बिना अनुमति विज्ञापन बोर्ड, फ्लेक्स और साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं, जिससे यातायात में बाधा उत्पन्न हो रही है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी एकतरफा आदेशों में बताया गया है कि बाजारों में दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर सामान बढ़ाकर रखते हैं, फुटपाथों पर रेहड़ियां, खोखे और फड़ियां लगाई जाती हैं तथा वाहन भी रास्तों में गलत ढंग से पार्क किए जाते हैं। इससे सड़कें संकरी और भीड़भाड़ वाली हो जाती हैं और आम लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
एडीसी सिमरप्रीत कौर के अनुसार, इस स्थिति के कारण ट्रैफिक व्यवस्था बाधित होती है, घंटों तक जाम लगा रहता है और राहगीरों व आम लोगों के बीच आपसी झगड़े की स्थिति बन जाती है। यह हालात पैदल चलने वालों के लिए दुर्घटनाओं और छोटे-मोटे अपराधों में वृद्धि के लिए अनुकूल बनते हैं, जिससे जिले में कानून-व्यवस्था बिगड़ने का खतरा भी बना रहता है।
इन परिस्थितियों से बचने के लिए आदेश जारी किए गए हैं कि नगर निगम द्वारा निर्धारित स्थानों या वेंडर हॉकिंग जोन के अलावा कहीं भी सड़कों के साथ-साथ फुटपाथों पर अवैध और अनधिकृत कब्जे न किए जाएं। दुकानदार अपने होर्डिंग, साइन बोर्ड, फ्लेक्स और सामान को सड़कों पर आगे बढ़ाकर न रखें। सभी वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़े किए जाएं।
इन आदेशों को जिला पुलिस, आरटीओ और नगर निगम द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में सख्ती से लागू करवाया जाएगा। यह आदेश 8 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेंगे।






