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राष्ट्रीय लोक अदालत में 29912 मामलों में से 20995 मामलों का हुआ निपटारा

फ़तेहाबाद, 14, मार्च 2026 (संजीव शर्मा) : हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के तत्वावधान में शनिवार को जिला व उपमंडल स्तर के न्यायिक परिसरों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय लोक अदालत में 29912 मामले रखे गए जिनमें से 20995 मामलों का निपटारा किया गया और तीन करोड 46 लाख 95 हजार 829 रुपये की राशि समझौता व जुर्माना के रूप में पास की गई।

राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित मामलों का निपटारा करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) तरूण सिंगल ने कहा कि हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा समाज के जरूरतमंद व्यक्तियों एवं आर्थिक रूप से पिछले वर्गों के सदस्यों के लिए मुफ्त सेवा कानून का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में समय-समय पर लोक अदालतों का आयोजन कर लंबित मामलों का निपटान दोनों पक्षों की सहमति से किया जाता है।

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव गायत्री ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के अध्यक्ष दीपक अग्रवाल के दिशा निर्देशानुसार जिला स्तर पर एडीजे तरूण सिंगल, प्रधान न्यायाधीश (फैमिली कोर्ट) शिखा, एडीशनल सिविल जज (सीनियर डिवीजन) कम न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी विनती, सिविल जज (जूनियर डिवीजन) कम न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जोगिंद्र जांगड़ा, रतिया उपमंडल पर एडीशनल सिविल जज (सीनियर डिवीजन) कम एसडीजेएम सलोनी गुप्ता तथा उपमंडल टोहाना में एडीशनल सिविल जज (सीनियर डिवीजन) कम एसडीजेएम हर्ष कुमार सिंह की कोर्ट में लोक अदालत लगाई गई।

सीजेएम ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में 29912 मामले रखे गए जिनमें से 20995 मामलों का निपटारा किया गया और तीन करोड 46 लाख 95 हजार 829 रुपये की राशि समझौता व जुर्माना के रूप में पास की गई। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन मामलों की सुनवाई करते हुए 24800 मामलों में से 19000 मामलों का निपटारा किया गया और 85 लाख 6 हजार 468 रुपये की राशि समझौता व जुर्माना के रूप में पास की गई। इसी प्रकार कोर्ट में लंबित मामलों की सुनवाई करते हुए 5112 मामलों में से 1995 मामलों का निपटारा किया गया तथा दो करोड़ 61 लाख 89 हजार 361 रुपये समझौता व जुर्माना के रूप में पास की गई।

फोटो: फतेहाबाद.  स्थानीय न्यायालय परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश।

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