कम शुल्क में 5 से 20 लाख रुपये तक बीमा कवर, आगजनी, प्राकृतिक आपदा व दुर्घटना में मिलेगी आर्थिक सहायता
फ़तेहाबाद, 14, मार्च 2026 (संजीव शर्मा): प्रदेश सरकार द्वारा व्यापारियों के हितों की सुरक्षा और उनके कारोबार को आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना तथा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के तहत पंजीकरण करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। डीसी डॉ. विवेक भारती ने जिले के व्यापारियों से इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है।
डीसी डॉ. विवेक भारती ने बताया कि मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना के तहत व्यापारी की दुर्घटना में मृत्यु अथवा स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में सरकार द्वारा 5 लाख रुपये तक की बीमा सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस योजना में व्यापारी मात्र 50 रुपये के नाममात्र शुल्क के साथ ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना के अंतर्गत आगजनी या प्राकृतिक आपदा के कारण व्यापारियों के माल के स्टॉक को हुए नुकसान की भरपाई के लिए बीमा कवर प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत करदाता के वार्षिक टर्नओवर के आधार पर 5 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक की बीमा सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाती है।
डीसी ने बताया कि शून्य से 20 लाख रुपये तक वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों को 100 रुपये वार्षिक पंजीकरण शुल्क पर 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलेगा। इसी प्रकार 20 से 50 लाख रुपये तक टर्नओवर श्रेणी के व्यापारियों को 500 रुपये वार्षिक शुल्क पर 10 लाख रुपये, 50 लाख से 1 करोड़ रुपये टर्नओवर वाले व्यापारियों को 1500 रुपये वार्षिक शुल्क पर 15 लाख रुपये तथा 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपये तक टर्नओवर श्रेणी के व्यापारियों को 2500 रुपये वार्षिक शुल्क पर 20 लाख रुपये तक की बीमा सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
डीसी ने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों और निर्णयों से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्र को निरंतर मजबूती मिल रही है। एमएसएमई न केवल देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में अहम भूमिका निभा रहे हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर सप्लाई और वैल्यू चेन को भी सशक्त बना रहे हैं।
डीसी ने जिले के सभी व्यापारियों से आह्वान करते हुए कहा कि वे इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए 31 मार्च 2026 तक ऑनलाइन पोर्टल http://htwbhry.in पर पंजीकरण करवाएं और सरकार द्वारा प्रदान की जा रही इस आर्थिक सुरक्षा का लाभ लें।






