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जिला पटियाला में नेशनल लोक अदालत में 37 बेंचों द्वारा 29,684 मामलों का आपसी सहमति से निपटारा

पटियाला, 14 मार्च 2026: जिला पटियाला में अवतार सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश-कम-चेयरपर्सन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पटियाला के नेतृत्व में 14 मार्च 2026 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में सभी प्रकार के मामलों (गैर-समझौतायोग्य आपराधिक मामलों को छोड़कर) की सुनवाई की गई।

इस अवसर पर जिले में कुल 37 बेंचों का गठन किया गया, जिनमें से 19 पटियाला, 6 राजपुरा, 5 नाभा और 5 समाना में स्थापित की गईं। इसके अलावा इंतकाल और बंटवारे से संबंधित अधिक से अधिक मामलों के निपटारे के लिए जिला पटियाला की राजस्व अदालत में भी 1 विशेष बेंच बनाई गई। वैवाहिक विवादों के मामलों को दर्ज होने से पहले ही आपसी समझौते के माध्यम से सुलझाने के उद्देश्य से पटियाला के वूमेन सेल में भी 1 बेंच का गठन किया गया।

नेशनल लोक अदालत के दौरान विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत 40,064 मामलों की सुनवाई की गई, जिनमें से 29,684 मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया गया। इन मामलों में कुल 42,16,60,109 रुपये के अवार्ड पारित किए गए।

इस दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवतार सिंह, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की इंचार्ज सचिव Mani Arora तथा चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट एकता सहोता ने विभिन्न बेंचों का दौरा किया। उन्होंने पक्षकारों को अपने विवाद आपसी सहमति से सुलझाने के लिए प्रेरित किया और लोक अदालतों के अनेक लाभों के बारे में जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि लोक अदालत में एक बार किसी मामले का निपटारा हो जाने के बाद उसका निर्णय अंतिम होता है और उसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। इसके अलावा पक्षकारों द्वारा पहले जमा कराई गई अदालत फीस भी वापस कर दी जाती है। यह प्रक्रिया पक्षों की सहमति के आधार पर विवादों का तेजी से समाधान सुनिश्चित करती है, जिससे सभी को लाभ मिलता है।

उन्होंने कहा कि लोक अदालतों का मुख्य उद्देश्य समझौते के माध्यम से सौहार्दपूर्ण माहौल को बढ़ावा देना, समय और धन की बचत करना तथा विवादित पक्षों के बीच व्यक्तिगत दुश्मनी को कम करना है।

इस नेशनल लोक अदालत की विशेष उपलब्धि यह रही कि परिवार अदालतों में लंबित 323 पारिवारिक विवादों तथा चेक बाउंस के मामलों का भी आपसी सहमति से निपटारा किया गया। इनमें 261 चेक बाउंस मामलों में कुल 9,07,24,907 रुपये के अवार्ड पारित किए गए।

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