HomeHaryanaजिलाधीश डॉ. विवेक भारती ने भिवानी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर जारी...

जिलाधीश डॉ. विवेक भारती ने भिवानी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर जारी किए धारा 163 के आदेश

जिला में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 25 फरवरी से 1 अप्रैल तक आयोजित होंगी परीक्षाएं  

फ़तेहाबाद, 21 फरवरी 2026 (संजीव शर्मा): जिलाधीश डॉ. विवेक भारती ने जिला में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी (एचबीएसई) की 10वीं, 12वीं व डीएलएड परीक्षाओं का संचालन सुचारू रूप से संपन्न करवाने व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए परीक्षा के दौरान सभी परीक्षा केंद्रों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 के तहत धारा 163 लागू करने के आदेश जारी किये हैं। जिला में 25 फरवरी से 1 अप्रैल तक विभिन्न परीक्षा केंद्रों में ये परीक्षाएं आयोजित होंगी।

जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के अनुसार परीक्षा केंद्रों की 500 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के हथियार ले जाने, किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति के परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में सभी फोटो स्टेट की दुकानें बंद रखने, वाहन पार्क करने, सभी प्रकार के यंत्र जो वाई फाई या ब्लूटूथ से जुड़ते हो के प्रयोग, परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में लाउडस्पीकर के प्रयोग तथा गैर कानूनी रूप से एकत्रित होने और अन्य अवांछित गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के अनुसार दंड का भागीदार होगा।

 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments