चंडीगढ़, 14 फरवरी 2026: महाशिवरात्रि के पावन पर्व के मद्देनज़र चंडीगढ़ नगर निगम ने शहर में मीट की दुकानों और बूचड़खानों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। नगर निगम आयुक्त अमित कुमार द्वारा जारी आधिकारिक निर्देशों के अनुसार शहर की सीमा के भीतर सभी बूचड़खाने और मीट की दुकानें रविवार, 15 फरवरी 2026 को पूरी तरह बंद रहेंगी।
यह निर्णय महाशिवरात्रि की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए मेयर सौरभ जोशी के निर्देशों पर लिया गया है। नगर निगम प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को इन आदेशों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं।
नगर निगम द्वारा जारी एक सार्वजनिक नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि निगम के अधिकार क्षेत्र में मांस की हत्या और बिक्री से जुड़े सभी लाइसेंसधारकों, दुकानदारों, रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं और अन्य संबंधित पक्षों को इन आदेशों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।
नगर निगम के मेडिकल ऑफिसर (स्वास्थ्य) ने भी इस आधिकारिक आदेश की प्रतियां संबंधित विभागों को भेज दी हैं, ताकि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जा सके।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि 15 फरवरी को मांस बेचते या बूचड़खाने संचालित करते पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शहर की मर्यादा और धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस दिन निगम की विशेष टीमें विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण भी करेंगी।






