चंडीगढ़, 9 फरवरी 2026: हरियाणा सरकार ने जन-सुरक्षा, पशु-पक्षियों की रक्षा और पर्यावरण संतुलन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए चाइनीज़ मांझे पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है।
सरकारी आदेश के अनुसार, राज्य में चाइनीज़ मांझे के उत्पादन, भंडारण, बिक्री, आपूर्ति, आयात और उपयोग पर पूर्ण रोक रहेगी। इस फैसले को सख्ती से लागू करने के लिए पुलिस महानिदेशक (DGP) अजय सिंघल ने सभी पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।
डीजीपी अजय सिंघल ने कहा कि चाइनीज़ मांझा मानव जीवन, पशु-पक्षियों और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है। इसके कारण सड़क हादसे, गंभीर चोटें और पक्षियों की मौत की कई घटनाएं सामने आई हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रतिबंधित मांझे को बेचने, रखने या उपयोग करने वालों के खिलाफ किसी भी सूरत में ढील नहीं दी जाएगी।
उन्होंने जनता से अपील की कि पतंग उड़ाने के लिए केवल सामान्य सूती धागे का ही उपयोग करें। यदि कहीं भी चाइनीज़ मांझे की बिक्री या उपयोग होता दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।
अधिसूचना के अनुसार, पतंग उड़ाने की अनुमति केवल ऐसे सूती धागे से होगी, जिसमें कांच, धातु, रसायन या किसी भी प्रकार की मजबूत करने वाली सामग्री का इस्तेमाल न किया गया हो। प्रतिबंधित मांझे का उपयोग न केवल कानूनी अपराध है, बल्कि मानव जीवन, वन्यजीव और सार्वजनिक संपत्ति के लिए भी गंभीर खतरा है।
डीजीपी ने सभी सीपी/एसएसपी, एसपी, रेंज अधिकारियों और थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सतर्क निगरानी रखने, नियमित जांच और जब्ती अभियान चलाने तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, बाजारों, स्कूलों, शैक्षणिक संस्थानों और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने पर भी जोर दिया गया है।






