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पंजाब में सरकारी विभागों के लिए प्रीपेड बिजली मीटर अनिवार्य, PSPCL ने जारी किए नए आदेश

पंजाब, 7 फरवरी 2026: पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (PSPCL) ने बिजली मीटरों को लेकर नए आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत अब राज्य के सभी सरकारी विभागों में प्रीपेड बिजली मीटर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।

सूत्रों के अनुसार, यह आदेश 45 केवीए (KVA) तक के सभी सरकारी बिजली कनेक्शनों पर लागू होंगे। नए प्रावधान के तहत बिजली आपूर्ति से पहले मीटर को रिचार्ज करना जरूरी होगा। रिचार्ज समाप्त होते ही बिजली सप्लाई अपने आप बंद हो जाएगी और दोबारा बिजली चालू करने के लिए फिर से रिचार्ज करना अनिवार्य होगा।

गौरतलब है कि पंजाब में स्मार्ट और प्रीपेड बिजली मीटरों को लेकर पहले से ही व्यापक विरोध देखने को मिल रहा है। किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि जबरन स्मार्ट मीटर लगाए गए, तो वे उन्हें काटकर बिजली विभाग के कार्यालयों में जमा कराएंगे।

PSPCL के इन नए आदेशों के बाद राज्य में बिजली व्यवस्था और स्मार्ट मीटरों को लेकर राजनीतिक व सामाजिक बहस और तेज होने की संभावना है।

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