दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 फरवरी तक आत्मसमर्पण के दिए आदेश
नई दिल्ली, 3 फरवरी 2026: दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंस से जुड़े कई मामलों में बॉलीवुड अभिनेता राजपाल नौरंग यादव को दी गई राहत वापस लेते हुए उन्हें 4 फरवरी 2026 तक संबंधित जेल अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि अभिनेता ने भुगतान से जुड़े अपने बार-बार दिए गए आश्वासनों का उल्लंघन किया है, जिसके चलते सजा निलंबन जारी रखने का कोई आधार नहीं बचता।
न्यायमूर्ति स्वर्णा कांता शर्मा ने टिप्पणी की कि अदालत ने लंबे समय तक केवल इस भरोसे पर याचिकाकर्ता को राहत दी, कि विवाद का आपसी समझौते से निपटारा किया जाएगा और शिकायतकर्ता कंपनी को भुगतान किया जाएगा। हालांकि, जून 2024 से सजा निलंबित होने के बावजूद तय समयसीमा में करोड़ों रुपये का भुगतान नहीं किया गया।
अदालत ने मांग पत्रों में तकनीकी या टंकण त्रुटियों के बहाने को भी खारिज करते हुए कहा कि बार-बार की चूक के मद्देनज़र ऐसे तर्क भरोसेमंद नहीं हैं। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि खुले न्यायालय में वरिष्ठ वकील के माध्यम से दिए गए आश्वासन के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।
लगातार उल्लंघन और देनदारी स्वीकार किए जाने के चलते हाईकोर्ट ने आगे कोई राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने रजिस्ट्रार जनरल के पास जमा राशि शिकायतकर्ता कंपनी को जारी करने के आदेश दिए और राजपाल यादव को 4 फरवरी 2026 को शाम 4 बजे तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। मामले में अनुपालन रिपोर्ट के लिए सुनवाई 5 फरवरी 2026 को तय की गई है।






