पीलीमंदोरी , 31 जनवरी, 2026 (संजीव शर्मा): जिलाधीश ने मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के जिला फतेहाबाद में 2 फरवरी को गांव पीलीमंदोरी में प्रस्तावित दौरा कार्यक्रम के मद्देनजर व्यायामशाला पीलीमंदोरी में स्थापित हैलीपेड स्थल, कार्यक्रम स्थल व वीवीआईपी मार्ग के पांच किलोमीटर के क्षेत्र में ड्रोन नियम 2023 के तहत रेड जोन घोषित करते हुए ड्रोन, पैरा ग्लाइडर उड़ाने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
इसके अलावा कार्यक्रम स्थल के पांच किलोमीटर की परिधि के क्षेत्र में लाठी, डंडे, तलवार, गंडासी, अग्र, घातक हथियार, खुला पैट्रोल, डीजल की बोतल, केन व कार्यक्रम स्थल तथा उसके आसपास के 75 मीटर के दायरे में सड़क के दोनों तरफ वाहन खड़ा करने पर प्रतिबंध लगाया है। उपरोक्त आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो वह भारतीय न्यायिक संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंड का भागी होगा और अन्य कानूनी प्रावधान जो लागू हो सकते हैं।






