चाइना डोर के नुकसान को लेकर बच्चों और अभिभावकों को किया जागरूक
कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी
राजपुरा/पटियाला, 15 जनवरी, 2026: चेयरपर्सन/मेंबर सेक्रेटरी, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों के अनुपालन में, क्षेत्रीय कार्यालय पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पटियाला द्वारा नगर परिषद राजपुरा, जिला पटियाला के अधिकारियों के सहयोग से चाइना डोर पर लगी पाबंदी को प्रभावी रूप से लागू करने के उद्देश्य से अचानक जांच की गई।
इस जांच के दौरान राजपुरा क्षेत्र में पतंग और डोर से संबंधित कारोबार करने वाले थोक विक्रेताओं की दुकानों और गोदामों की विस्तृत जांच की गई। जांच का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि किसी भी प्रकार की चाइना डोर की बिक्री, भंडारण या उपयोग न हो रहा हो, क्योंकि यह मानव जीवन, पक्षियों और पर्यावरण के लिए अत्यंत घातक है।
जांच के दौरान अधिकारियों ने बच्चों और उनके अभिभावकों को भी चाइना डोर के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक किया। उन्हें समझाया गया कि चाइना डोर से गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती हैं और यह कानूनन प्रतिबंधित है।
जांच के दौरान किसी भी दुकान या गोदाम में चाइना डोर नहीं पाई गई, जो स्थानीय व्यापारियों और आम जनता द्वारा कानून के पालन की एक सकारात्मक मिसाल है। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी इस प्रकार की अचानक जांच जारी रहेंगी और कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आम लोगों से अपील की है कि वे चाइना डोर के उपयोग से पूरी तरह परहेज करें और सुरक्षित व कानूनी विकल्पों को अपनाएं।






