उड़ान के दौरान चार्जिंग पर पूरी तरह रोक !!
नई दिल्ली, 4 जनवरी 2026: भारत के डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने विमानों में लिथियम बैटरी से चलने वाले उपकरणों, खासकर पावर बैंकों के उपयोग को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह फैसला दुनिया भर में पावर बैंकों में आग लगने की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर लिया गया है।
DGCA द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार अब हवाई यात्रियों के लिए उड़ान के दौरान पावर बैंक से मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चार्ज करने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा पावर बैंक और अतिरिक्त लिथियम बैटरियां केवल हैंड बैगेज (केबिन बैगेज) में ही ले जाने की अनुमति होगी।
नए नियमों के तहत पावर बैंक या अतिरिक्त लिथियम बैटरियों को चेक-इन किए गए सामान या ओवरहेड कंपार्टमेंट में रखने पर सख्त मनाही होगी। DGCA ने स्पष्ट किया है कि यह कदम यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
DGCA के अनुसार लिथियम बैटरियों में ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है, जिससे उनमें आग लगने का खतरा रहता है। विमान के केबिन के अंदर लगी आग तेजी से फैल सकती है और उसे नियंत्रित करना बेहद मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा ओवरहेड डिब्बों या कैरी-ऑन बैगेज में रखी बैटरियां नजर से ओझल रहती हैं, जिससे धुआं या आग लगने की स्थिति में समय पर पहचान और प्रतिक्रिया में देरी हो सकती है।
नागरिक उड्डयन नियामक ने कहा है कि इन सख्त नियमों का उद्देश्य उड़ानों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसी भी संभावित दुर्घटना से बचाव करना है।






