पटियाला, 17 दिसंबर 2025:जिला बाल संरक्षण अधिकारी, पटियाला शायना कपूर ने बताया कि जिला पटियाला के अंतर्गत बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत वे संस्थाएं, जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अंतर्गत पंजीकृत नहीं हैं, उनका पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत वे गैर-सरकारी संस्थाएं, जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से संरक्षण एवं देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों को नि:शुल्क आवास, भोजन, शिक्षा, चिकित्सा आदि सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं, लेकिन अभी तक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत पंजीकृत नहीं हैं, ऐसी संस्थाओं का जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 की धारा 41(1) के अंतर्गत पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
यदि कोई गैर-सरकारी संस्था बच्चों के क्षेत्र में कार्यरत है और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है, तो उस संस्था के विरुद्ध जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 की धारा 42 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
इस संबंध में अपनी संस्था का शीघ्र पंजीकरण करवाने हेतु आवश्यक दस्तावेज जिला बाल संरक्षण कार्यालय, कक्ष संख्या 150, ब्लॉक-सी एक्सटेंशन, मिनी सचिवालय, पटियाला में जमा करवाएं।






