पटियाला, 10 दिसंबर: पटियाला की अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट-cum-अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर श्रीमती सिमरप्रीत कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निर्विघ्न ढंग से सम्पन्न करवाने तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 14 दिसंबर को जिले के सभी मतदान केन्द्रों के 200 मीटर के दायरे में प्रतिबंध लगाने संबंधी आदेश जारी किए हैं।
उन्होंने कहा कि किसी भी उम्मीदवार या समर्थक द्वारा मतदान केन्द्रों के पास या किसी सार्वजनिक/निजी स्थान पर प्रचार नहीं किया जाएगा और कोई भी व्यक्ति मतदान केन्द्रों के निकट शोर-शराबा या हुड़दंग नहीं करेगा। उन्होंने यह भी बताया कि मतदान केन्द्रों के 200 मीटर के दायरे में किसी भी व्यक्ति द्वारा सेलुलर फोन/कॉडलैस फोन/वायरलेस सेट/लाउडस्पीकर/मेगाफोन आदि का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
(ये आदेश चुनाव ड्यूटी पर तैनात चुनाव प्रेक्षकों, प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों, सुरक्षा कर्मियों तथा मतदान/गणना से संबंधित सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।)
उन्होंने आगे कहा कि प्रचार संबंधी कोई पोस्टर या बैनर नहीं लगाया जाएगा और कोई भी राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार मतदान केन्द्रों के 200 मीटर के दायरे में अपना पोलिंग बूथ या टेंट नहीं लगाएगा।
इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति—सिवाय राज्य चुनाव आयुक्त, जिला चुनाव अधिकारी पटियाला या ग्राम पंचायत क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अधिकृत व्यक्ति—अपने निजी वाहन को 200 मीटर के दायरे में नहीं ले जाएगा।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि चुनावों को निर्विघ्न और शांतिपूर्वक सम्पन्न करवाने तथा चुनाव अवधि के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये आदेश जारी किए गए हैं।






