पटियाला, 8 दिसंबर: अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती सिमरप्रीत कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, पटियाला जिले की सीमा के अंदर ट्रैक्टरों/मोटरसाइकिलों और संबंधित उपकरणों के खतरनाक प्रदर्शन स्टंट आयोजित करने पर प्रतिबंध के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 3 फरवरी 2026 तक लागू रहेंगे।
आदेशों में कहा गया है कि पंजाब सरकार के गृह मामले और न्याय विभाग से प्राप्त पत्र के तहत, राज्य में पिछले दिनों कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिनमें ट्रैक्टरों और संबंधित उपकरणों के खतरनाक प्रदर्शन/स्टंट के दौरान युवाओं की मौत भी हो गई है। इसलिए, ट्रैक्टरों और संबंधित उपकरणों के खतरनाक प्रदर्शन/स्टंट को आयोजित करने पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है।






