पटियाला, 7 दिसंबर: पटियाला की अपर जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती सिमरप्रीत कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले की सीमाओं के भीतर गुटखा, पान मसाला तथा खाद्य पदार्थों में तंबाकू और निकोटीन मिले उत्पादों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
इन आदेशों के तहत किसी भी हुक्का बार, होटल, रेस्टोरेंट या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू, निकोटीन या नशीले पदार्थों को विभिन्न फ्लेवर के रूप में मिलाकर बेचना, परोसना या ऐसे हुक्का बार का संचालन करना प्रतिबंधित कर दिया गया है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी यह आदेश 05 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे।






