पटियाला, 7 दिसंबर: अपर जिला मजिस्ट्रेट सिमरप्रीत कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए पटियाला जिले में जेल परिसरों और उनके आसपास 500 मीटर के क्षेत्र को नो-ड्रोन ज़ोन घोषित किया है।
उन्होंने बताया कि ड्रोन अब तेजी से आम जनता की पहुंच में आ चुके हैं, जिससे सुरक्षा उल्लंघन की आशंका बढ़ गई है। विशेषकर जेलों के आसपास अनधिकृत ड्रोन उड़ाना गंभीर सुरक्षा खतरा पैदा कर सकता है, क्योंकि इससे अवैध वस्तुओं की सप्लाई, निगरानी या अपराधियों को मदद पहुंचाने जैसी घटनाएं हो सकती हैं।
जेलों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया गया है ताकि किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि, हथियार, नशा या मोबाइल जैसी प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी को रोका जा सके और जेल व्यवस्था को सुरक्षित रखा जा सके।
यह आदेश 3 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा।






