पटियाला, 26 नवंबर :
गेल पाइपलाइन नेटवर्क कंपनी द्वारा विभिन्न राज्यों के क्षेत्रों में गैस की आपूर्ति की जा रही है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सिमरप्रीत कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तहसील राजपुरा, जिला पटियाला के गांव खैरपुर जट्टां स्थित सभी छोटे क्षेत्रों को नो-ड्रोन ज़ोन घोषित किया है।
यह आदेश 24 नवंबर से 23 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा।






