चंडीगढ़, 25 नवंबर 2025: हरियाणा सरकार ने दिल्ली नगर निगम (MCD) के 12 वार्डों में होने वाले उपचुनावों को देखते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। राज्य सरकार ने हरियाणा में स्थित सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, बोर्डों और निगमों में कार्यरत ऐसे कर्मचारियों को 30 नवंबर को सवेतन अवकाश/विशेष आकस्मिक अवकाश देने की घोषणा की है, जो दिल्ली के पंजीकृत मतदाता हैं।
मुख्यमंत्री सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है।
यह छुट्टी परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 तथा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-बी (1996 संशोधन सहित) के तहत प्रदान की गई है।
इसके साथ ही हरियाणा में स्थित फैक्ट्रियों, दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों में कार्यरत वे कर्मचारी जो दिल्ली के पंजीकृत मतदाता हैं, उन्हें भी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-बी के तहत मतदान के उद्देश्य से सवेतन अवकाश दिया जाएगा।
सरकार का उद्देश्य है कि सभी पात्र मतदाता बिना किसी बाधा के दिल्ली नगर निगम उपचुनाव में अपना लोकतांत्रिक अधिकार आसानी से प्रयोग कर सकें।






