अमृतसर/गुरदासपुर, 20 नवंबर 2025: श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले विशाल नगर कीर्तन को देखते हुए पंजाब सरकार ने राज्य के चार जिलों—अमृतसर, गुरदासपुर, तरनतारन और फिरोजपुर—में 20 से 22 नवंबर तक ड्राई डे घोषित कर दिया है। धार्मिक आयोजनों की मर्यादा बनाए रखने के लिए नगर कीर्तन मार्ग पर शराब, मीट, अंडे, तंबाकू और पान-बीड़ी की सभी दुकानों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं।
गुरदासपुर में होटल और क्लबों में भी पाबंदी
गुरदासपुर जिला मजिस्ट्रेट ने 20 नवंबर को जिले की सीमा के भीतर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया है।
* सभी देसी-विदेशी शराब के ठेके
* लाइसेंसधारी होटल, बार और क्लब
इन सभी में शराब परोसने पर सख्त रोक रहेगी।
नगर कीर्तन गुरुद्वारा संगतसर से शुरू होकर बटाला और जालंधर रोड से होते हुए श्री आनंदपुर साहिब की ओर रवाना होगा।
अमृतसर में दो दिन बंद रहेंगी दुकानें
अमृतसर के अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर रोहित गुप्ता ने BNSS 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए 20 और 21 नवंबर को नगर कीर्तन के मार्ग के दोनों ओर स्थित शराब के अहाते, पान-बीड़ी, अंडा और मीट की दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। यह कदम नगर कीर्तन के गुरदासपुर से मेहता चौक के रास्ते जिले में प्रवेश के मद्देनजर उठाया गया है।
तरनतारन और फिरोजपुर में भी कड़े निर्देश
तरनतारन के डीएम राहुल (IAS) ने 21 नवंबर को और फिरोजपुर की डीएम दीपशिखा शर्मा ने 20 नवंबर को जिले में सख्ती बरतने के आदेश जारी किए हैं। इन जिलों में भी धार्मिक आयोजन के दौरान शराब और मीट की दुकानों को बंद रखने को कहा गया है।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।






