पटियाला, 6 नवंबर 2025 : आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। रेप (Rape Case) के एक गंभीर मामले में पटियाला की अदालत ने उन्हें पेश होने का “अंतिम मौका” दिया है।
अदालत ने साफ चेतावनी दी है कि यदि विधायक 12 नवंबर तक पेश नहीं होते, तो उन्हें भगोड़ा (Proclaimed Offender) घोषित करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
घर पर चिपकाया गया नोटिस, संपत्ति जब्त होने का खतरा
अदालत के आदेश के बाद पुलिस ने नोटिस विधायक के पटियाला स्थित आवास पर चस्पा (pasted) कर दिया है। पेश न होने की स्थिति में उनकी संपत्ति कुर्क किए जाने की संभावना भी जताई गई है।
तीन साल पुरानी शिकायत पर दर्ज हुई FIR
यह मामला करीब तीन साल पुरानी शिकायत से जुड़ा है।
पीड़िता ने 14 अगस्त 2022 को पुलिस में शिकायत दी थी, लेकिन उस समय FIR दर्ज नहीं की गई थी।
हालांकि, लगभग तीन साल बाद, पुलिस ने दो महीने पहले शिकायत पर कार्रवाई करते हुए धोखाधड़ी , धमकाने और बलात्कार के तहत मामला दर्ज किया।
क्या हैं आरोप?
- शादी का झांसा: FIR में आरोप है कि विधायक ने खुद को तलाकशुदा बताकर महिला को शादी का वादा किया और फिर शारीरिक शोषण किया।
- लाखों की ठगी: पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि विधायक ने उसे सरकारी नौकरी और योजनाओं का लालच देकर लाखों रुपये की ठगी की। पैसे वापस मांगने पर उसे धमकियां दी गईं।
हरियाणा भाग गए थे विधायक
9 अक्टूबर को अदालत ने विधायक की अग्रिम जमानत याचिका (Anticipatory Bail Plea) खारिज कर दी थी। इसके बाद जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची, तो वह हरियाणा के करनाल जिले के डाबरी गांव भाग गए। वहां भी उनके खिलाफ एक अलग FIR दर्ज की गई थी।
पठानमाजरा का पक्ष
विधायक पठानमाजरा ने एक वीडियो बयान जारी करते हुए आरोप लगाया था कि उन्हें राजनीतिक कारणों से फंसाया जा रहा है।
उन्होंने कहा “यह पुराना मामला है, और मुझे इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि मैंने ‘आप की दिल्ली टीम’ के खिलाफ आवाज उठाई थी,” ।






